Breaking News: अगर आप बार-बार आने वाले स्पैम कॉल्स और अनचाहे मैसेजेस से परेशान थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है! Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने 12 फरवरी 2025 को एक बड़ा फैसला लेते हुए 10-डिजिट मोबाइल नंबर्स से किए जाने वाले टेलीमार्केटिंग कॉल्स पर पूरी तरह बैन (TRAI New Rules 2025) लगा दिया है।
TRAI New Rules 2025 क्यों?
TRAI के मुताबिक, टेलीकॉम नेटवर्क्स का गलत इस्तेमाल रोकने और कंज्यूमर्स को अनचाहे कॉल्स से बचाने के लिए Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations (TCCCPR), 2018 में बदलाव किए गए हैं। अगस्त 2024 में शुरू हुई इंडस्ट्री कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद, यह बदलाव लागू किया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य Unregistered Telemarketers (UTMs) पर सख्ती, 10-डिजिट नंबरों के मिसयूज को रोकना, Consumer Complaint Mechanism को मजबूत बनाना, और Service Providers की जवाबदेही बढ़ाना है।
अब कौन सा नंबर सीरीज इस्तेमाल होगा?
अब स्टैंडर्ड 10-डिजिट नंबर्स का इस्तेमाल Telemarketing के लिए नहीं किया जा सकेगा। TRAI ने नए डेडिकेटेड नंबर सीरीज जारी किए हैं। 140-सीरीज Promotional Calls के लिए जारी रहेगी, जबकि 1600-सीरीज अब Transactional और Service Calls के लिए नया नंबर सीरीज होगा। इस फैसले से स्पैम कॉल्स पर लगाम लगेगी और टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी।
Spam कॉल्स और SMS की रिपोर्टिंग हुई आसान!
अब कंज्यूमर्स को शिकायत दर्ज कराने के लिए पहले से अपनी Communication Preferences रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। TRAI ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। Spam रिपोर्टिंग का विंडो पहले 3 दिन था, अब 7 दिन तक कर दिया गया है। Telecom ऑपरेटर्स को अब 30 दिन में नहीं, बल्कि 5 दिन में कार्रवाई करनी होगी। पहले 7 दिनों में 10 शिकायतों पर एक्शन लिया जाता था, अब 10 दिनों में सिर्फ 5 शिकायतों की जरूरत होगी। इसके अलावा, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पर Complaint Registration के ऑप्शन को ज्यादा विजिबल बनाया जाएगा।
टेलीकॉम सेवाएं होंगी ब्लैकलिस्ट; 10 लाख का जुर्माना
TRAI ने उन कंपनियों और टेलिमार्केटर्स पर सख्त पेनल्टी का प्रावधान किया है, जो बार-बार नियमों का उल्लंघन करेंगे। पहली बार उल्लंघन करने पर 15 दिनों तक आउटगोइंग कॉल सर्विस सस्पेंड कर दी जाएगी। अगर दोबारा गलती हुई, तो एक साल तक सभी टेलीकॉम सेवाएं ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भी फाइन लगाया जाएगा। पहली गलती पर ₹2 लाख, दूसरी गलती पर ₹5 लाख, और बार-बार उल्लंघन करने पर ₹10 लाख का जुर्माना देना होगा। TRAI ने टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को अब टेलीमार्केटर्स के साथ लीगल एग्रीमेंट साइन करने का निर्देश दिया है, जिससे दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट हों।
Promotional Messages से बचने का तरीका
अब कंज्यूमर्स के पास Promotional Messages से बचने के ज्यादा ऑप्शन्स होंगे। हर Promotional Message में ‘Opt-Out’ का विकल्प देना अनिवार्य होगा। SMS में नया स्टैंडर्ड हैडर सिस्टम लाया गया है, जिसमें Promotional (-P), Service (-S), Transactional (-T), और Government (-G) जैसी कैटेगरी होंगी। 90 दिनों से पहले यूजर की नई सहमति नहीं मांगी जा सकेगी। इन नए नियमों से यूजर कोकई फायदे होंगे, जैसे स्पैम कॉल्स और मैसेजेस पर रोक लगेगी, Consumer Complaint Mechanism को और मजबूत बनाया गया।और साथ ही Telecom ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी बढ़ेगी,और इललीगल टेलीमार्केटिंग और फ्रॉड कॉल पर रोक लगेगी।
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