RG Kar Murder Case: आरोपी संजय रॉय को नहीं हुई फांसी की सजा

Kolkata Doctor Murder: कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या से जुड़े RG Kar murder case ने मीडिया और समाज दोनों को हिला कर रख दिया था। जिसके बाद गुस्से में कई लोग सड़कों पर उतर आये थे। यह दुखद घटना 9 अगस्त, 2024 को हुई थी और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। यह मामला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में प्रमुख चिंताओं को भी उजागर करता है, जिसके कारण चिकित्सा संस्थानों में बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग की गई है।

आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास

हाल ही में 18 जनवरी, 2025 को, कोलकाता पुलिस के 35 वर्षीय नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी माना गया। अदालत ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (Indian Justice Code) के तहत कई गंभीर आरोपों में दोषी पाया, जिनके तहत उस पर धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (चोट पहुँचाना जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो), और धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी माना गया।

आरोपों के सिद्ध हो जाने के 2 दिन बाद 20 जनवरी, 2025 को, रॉय को सियालदह आपराधिक न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल की सजा के अलावा, अदालत ने ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया और राज्य को पीड़ित के परिवार को ₹17 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।

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